बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने 1 अगस्त, 2025 को बिहार के लिए मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की है, जिसमें 243 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 90,712 मतदान केंद्रों की जानकारी शामिल है।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ उन मतदाताओं की सूची भी साझा की है जिनके नाम 24 जून, 2025 की मतदाता सूची में थे, लेकिन अब 1 अगस्त, 2025 की मसौदा सूची में नहीं हैं।
1 अगस्त की दोपहर 3 बजे से 2 अगस्त की दोपहर 3 बजे तक, किसी भी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या हटाने के लिए कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की है।
हालांकि, इस दौरान 3,223 युवा मतदाताओं ने फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण कराया है, जो 1 जुलाई से 1 अक्टूबर, 2025 के बीच 18 वर्ष के हो रहे हैं।
इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, 1 सितंबर, 2025 तक सभी ब्लॉक-सह-सर्कल कार्यालयों और शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिकाओं में विशेष शिविर लगाए गए हैं। ये शिविर सोमवार से रविवार तक सभी दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सभी योग्य मतदाताओं को नए पहचान पत्र दिए जाएंगे, और उनसे अपने नए फोटो अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को 1 सितंबर, 2025 तक जमा करने का अनुरोध किया गया है।
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बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 का चरण शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के साथ मसौदा मतदाता सूची साझा कर दी है। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
बिहार का कोई भी मतदाता अपना EPIC नंबर भरकर सीधे https://voters.eci.gov.in लिंक पर मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। मतदाता इस लिंक के जरिए नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावा या आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने समाचार पत्रों, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन भी जारी किए हैं।
इस दौरान, 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच 3,223 युवा मतदाताओं ने पंजीकरण फॉर्म भरे हैं। नियमों के अनुसार, मसौदा सूची से किसी भी नाम को हटाने से पहले संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और उचित आदेश पारित किया जाएगा। सभी योग्य मतदाताओं को नए पहचान पत्र मिलेंगे, जिसके लिए उन्हें 1 सितंबर, 2025 तक अपने बीएलओ को नई तस्वीरें देनी होंगी।
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